कोरबा

मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र की कार्रवाई — कोलाहल अधिनियम के तहत DJ एवं वाहन जब्त

कोरबा – आगामी गणेश विसर्जन एवं अन्य आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा DJ संचालकों की पूर्व में बैठक लेकर उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन संबंधी नियमों एवं निर्धारित समय-सीमा का पालन करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम में मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र अंतर्गत CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ बजाते पाए जाने पर आरोपी नेम प्रकाश साहू, निवासी बाकीमोंगरा के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

DJ उपकरण एवं वाहन जब्त

पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान DJ संचालन में प्रयुक्त—
04 नग DJ बॉक्स
04 नग बेस बॉक्स
03 नग एम्प्लीफायर
02 नग स्टेबलाइजर
01 नग DJ मिक्सर
04 नग लाइट
04 नग mi बार सहित अन्य DJ सामग्री
जब्त की गई।

इसके साथ ही DJ उपकरणों के परिवहन में प्रयुक्त TATA YODHA पिकअप वाहन क्रमांक CG-12-BF-9366 को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है।
जब्तशुदा DJ उपकरण एवं वाहन को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

पूर्व में दी गई समझाइश के बावजूद नियमों का उल्लंघन

कोरबा पुलिस द्वारा पूर्व में DJ संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि बिना अनुमति तथा निर्धारित ध्वनि सीमा एवं समय-सीमा का उल्लंघन करते हुए DJ का संचालन नहीं किया जाए।इसके बावजूद CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ संचालन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों तथा Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु कोरबा पुलिस द्वारा लगातार निगरानी एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

कोरबा पुलिस की अपील

कोरबा पुलिस द्वारा सभी DJ संचालकों, वाहन मालिकों एवं आयोजन समितियों से अपील की गई है कि निर्धारित अनुमति, ध्वनि सीमा एवं समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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