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बिना अनुमति आयोजन व डीजे–टेंट संचालन पर सख्ती

अनुमति के बिना संचालन पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर – पुलिस उपायुक्त पश्चिम  संदीप पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पश्चिम ज़ोन अंतर्गत सभी सहायक पुलिस आयुक्तों (ACP) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों, टेंट संचालकों एवं साउंड सिस्टम व्यवसायियों की बैठक आयोजित की गई।

क्षेत्रवार बैठक विवरण :
एसीपी आज़ाद चौक – इशू अग्रवाल
थाना क्षेत्र: आज़ाद चौक, कबीर नगर, सरस्वती नगर
एसीपी पुरानी बस्ती – देवांश सिंह राठौर
थाना क्षेत्र: अमानाका, डीडी नगर, पुरानी बस्ती
एसीपी राजेंद्र नगर –  नवनीत पाटिल
थाना क्षेत्र: टिकरापारा, राजेंद्र नगर, मुजगहन

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी कार्यक्रम/आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तथा अनुमति की पावती (लिखित अनुमति पत्र) के बिना किसी भी प्रकार का डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट अथवा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

बैठक के दौरान माननीय न्यायालय (कोर्ट) की गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी गई तथा यह भी निर्देशित किया गया कि टेंट/पंडाल लगाते समय सड़क यातायात एवं आमजन की आवाजाही बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कुछ समाज प्रमुखों की भी उपस्थिति रही।

क्षेत्र अंतर्गत बिना विधिवत अनुमति के रैली, सभा, जुलूस, धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन आयोजनों में बिना पुलिस अनुमति के डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट आदि संसाधन उपलब्ध कराए जाने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

इस संबंध में सभी डीजे संचालकों, साउंड सिस्टम संचालकों एवं टेंट व्यवसायियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में केवल उन्हीं आयोजनों में सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिन आयोजकों के पास पुलिस प्रशासन द्वारा जारी वैध लिखित अनुमति पत्र उपलब्ध होl निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।

यह कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने, अवैध आयोजनों पर रोक लगाने तथा सार्वजनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।

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