SAMIR EXPRESS KORBA – बिलासपुर पुलिस ने पूरे मामले का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रार्थी छत्रपाल सिंह कश्यप पिता सुंदरलाल कश्यप निवासी विकास नगर कुसमुण्डा जिला कोरबा छ.ग. द्वारा ग्राम चिल्हाटी स्थित खसरा नम्बर 237/43, 239/34 रकबा 1500 वर्गफिट भूमि को विक्रेता ज्ञानेश्वर सिंह पिता चन्द्रशेखर सिंह से एवं खसरा नम्बर 237/45, 239/36 रकबा 1500 वर्गफिट भूमि को विक्रेता दुर्गेश देवांगन पिता अशोक देवांगन से खरीदी कर रजिस्ट्री कराया था। जो बाद में मालूम चला कि उक्त भूमि के स्वामियों द्वारा जमीन की बिक्री नहीं किये थे। बल्कि गजेन्द्र सिंह जांगड़े व अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमियों को दिखाकर अपना जमीन बताकर बिक्री कर रकम लेकर धोखाधड़ी किया गये हैं। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट अपराध क्रमांक 142/2018 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान पूर्व में आरोपी गजेन्द्र सिंह जांगड़े को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश कर धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् विवेचना जारी रखा गया था। प्रकरण में साक्ष्य संकलन एवं आरोपी नरेन्द्र टण्डन, राम प्रसाद बंजारे निवासी गुनसरी थाना तखतपुर अपने सकुनत से फरार चल रहे थे। जिनकी पतासाजी की जा रही थी कि आज दिनांक 23.10.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपीगण अपने सकुनत आये हुये हैं। उक्त सूचना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर उप निरी. कृष्णा साहू के हमराह टीम भेजकर आरोपी नरेन्द्र टण्डन, एवं रामप्रसाद बंजारे को सकुनत में घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किये, जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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