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सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से गुटखा, सिगरेट एवं तंबाकू पदार्थ बेचने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत की गई व्यापक कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल सिंह ठाकुर द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश यादव के मार्गदर्शन में थाना सक्ती द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से तंबाकू पदार्थों के विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के अंतर्गत सक्ती नगर में कई ऐसे संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों की पहचान कर वहां गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा तथा अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु कड़ी कार्यवाही की गई।

निरीक्षण एवं कार्यवाही के प्रमुख स्थान

अभियान के दौरान पुलिस टीम एवं संबंधित विभागों द्वारा निम्न स्थानों पर विशेष रूप से छापामार कार्यवाही की गई—

अग्रसेन चौक, सक्ती

स्टेट बैंक के सामने, मुख्य मार्ग

शक्ति नगर क्षेत्र के प्रमुख चौक–चौराहे

शहर के हॉस्पिटल (अस्पताल) के सामने

स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्र

बस स्टैंड एवं बाजार क्षेत्र के समीप सार्वजनिक स्थान

इन स्थानों पर कई विक्रेताओं को कोटपा एक्ट (COTPA Act) के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया, जिनके विरुद्ध मौके पर ही आवश्यक कानूनी कार्यवाही, चालानी कार्रवाई तथा प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की जप्ती की गई।

अभियान में सम्मिलित टीम

उक्त कार्रवाई में निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा—

औषधि निरीक्षक दुर्गेश कैवर्त

जिला नोडल अधिकारी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. प्रिया एक्का

दंत सहायक शिवा पटेल

थाना प्रभारी सक्ती निरीक्षक लखन पटेल
साईबर सेल प्रभारी अमित सिंग

सउनि चित्रांगद चंद्रा

इन सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर विभिन्न स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की।

अभियान का उद्देश्य

यह अभियान नागरिकों, विशेषकर नाबालिग बच्चों एवं स्कूल–कॉलेज के छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया।

थाना सक्ती द्वारा ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी जायेगा।

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