अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाला 01 आरोपी को लेमरु पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपिया के कब्जे से 5-5 लीटर क्षमता के दो प्लास्टिक जरीकेन में 08 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद
कोरबा – पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यू.बी.एस. चौहान (रा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेहा वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा बेनेडिक्ट मिंज द्वारा अवैध शराब पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लेमरू के नेतृत्व में लेमरू क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।इसी तारतम्य में दिनांक 16.08.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम अरेतरा निवासी शिवा भाई गोंड़ अवैध रूप से महुआ शराब रखकर विक्रय कर रही है कि सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों को साथ लेकर मौके पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपिया शिवा भाई गोंड़ अपने घर के सामने में कच्ची महुआ शराब विक्रय करते मिला जिसके कब्जे से चार अलग अलग 5-5 लीटर जरीकेन में भरा कुल 08 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची महुआ शराब को बरामद कर जप्त किया गया। आरोपिया का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 51/2024 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
नाम पता आरोपिया
श्रीमती शिवा बाई गोंड पति महामृत्युंजय शर्मा उम्र 30 वर्ष साकिन अरेतरा थाना लेमरू, जिला कोरबा