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एसटी, एससी व ओबीसी वर्ग के छात्रों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

विद्यार्थी 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

कोरबा जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई एवं डाईट आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं संस्थान में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो राज्य शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है उन्हे सूचित किया गया है कि  शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण कार्यवाही वेबसाइट http:/postmatric-scholarship.CG.nic.in पर ऑनलाईन की जा रही है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024-25 छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन व नवीनीकरण पंजीयन,संस्थाओं के प्रस्ताव, स्वीकृति लॉक करने हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थी से 09 सितंबर से 30 अक्टूबर 2024 तक नवीन तथा नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, 16 सितंबर से 14 नवंबर  2024 तक ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक किया जाएगा, साथ ही 21 नवंबर 2024 तक सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की तिथि निर्धारित की गई है।
सहायक आयुक्त ने बताया कि यह विद्यार्थियों हेतु अंतिम अवसर है, निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। साथ ही ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय एक्टिव बचत खाता एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से ओटीआर की प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन करते समय करना होगा। ओटीआर की प्रविष्टि के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जाएगी। वर्ष 2024-25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार जियो टैगिंग किया जाना अनिवार्य है। संस्थाओं द्वारा जियो टैगिंग नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त संस्थान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
स. क्र. 580/

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