कोरबा – कोरबा पुलिस ने पूरे मामले का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रार्थी संतोषदास पिता रामदास उम्र 35 वर्ष साकिन लैंगी थाना पसान जिला कोरबा थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन कराया की 30.08.2024 के 08.00 बजे इसके पिताजी रामदास अपने पुराने घर लैंगी गए हुए थे कि वापस आते समय बड़का टोला रोड बरगद पेड़ पास तालाब के बगल लैंगी पास बीच रोड में मोटरसाइकिल सहित गिरे पड़े थे सांसे चल रही थी तब प्रार्थी गाड़ी लेने गया तब तक रामदास की मृत्यु हो गई थी की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कर थाना पसान में मर्ग क्रमांक 76/24 धारा 194 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं मामले की कायमी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा पंकज ठाकुर के पर्यवेक्षण में आरोपी की धर पकड़ एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी पसान एवं साइबर सेल प्रभारी कोरबा को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था।वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी पसान निरीक्षक श्रवण विश्वकर्मा एवं सायबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजय सोनवानी द्वारा अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ साथ डॉग स्क्वॉड एवं क्राइम फॉरेंसिक टीम ने घटना का अवलोकन किया गया।घटनास्थल के आसपास का पुलिस टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया एवं डॉग मास्टर और उनके डॉग बाघा ने भी घटनास्थल पर मिले साक्ष्य को सूंघकर संदेही का पता किया। प्रार्थी व गवाहो के बयान में रामकुमार काशीपुरी पिता अमृतलाल काशीपुरी उम्र 37 वर्ष साकिन मोहनपुर थाना पसान जिला कोरबा (छ.ग.) के उपर संदेह जाहिर करने पर संदेही का पतासाजी किया गया। जो अपने स्थायी निवास कुडकई में घूमते मिला जिसे हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर हत्या कारित करना और अपने मेमोरण्डम कथन में घटना में प्रयुक्त लोहे के चाकू को घटनास्थल के पास तालाब मेड में फेकना बताकर बरामद कराया। प्रकरण के संपूर्ण विवेचना में आरोपी का कृत्य धारा सदर 103(1) बीएनएस का पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
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