सजग कोरबा अभियान के तहत अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बनाने वह बिक्री करने वालों पर कोरबा पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही जारी…दीपका पुलिस के द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी पर की गई कार्यवाही
आरोपी के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब को किया गया जप्त
कोरबा – पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी एवं राजपत्रित अधिकारी के मार्गदर्शन पर लगातार जुआ, सट्टा, आबकारी एवं नारकोटिक एक्ट की कार्यवाही हेतु सभी थाना चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में सभी थाना चौकी अपने-अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध गतिविधियों एवं अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही किया जा रहा है।इसी क्रम में दीपका पुलिस को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि कमल सिंह मरावी अपने घर में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब को बनाकर बिक्री कर रहा है मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा उक्त स्थान पर जाकर दबिश दिया गया जहां कमल सिंह मरावी पिता स्व. तुलसीराम मरावी उम्र 29 वर्ष साकिन केराकछार धनुहार पारा थाना दीपका जिला कोरबा के पेश करने पर
1. एक सफेद रंग की 10 लीटर वाला प्लास्टिक की जरिकेन में भरा 8 लीटर करीब हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब, 2. एक सफेद रंग की 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरा 6 लीटर करीब हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, 3. एक सफेद रंग की 10 लीटर वाला प्लास्टिक की जरिकेन मे भरा 01 लीटर करीब हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, 4. शराब बेचने में प्रयुक्त प्लास्टिक पन्नी 25 नग, 5. शराब बनाने मे प्रयुक्त एक गैस सिलेण्डर एवं चुल्हा 6. शराब बनाने में प्रयुक्त दो एल्यूमिनियम की डिचका छोटा एवम बडा, बडा डेच्का मे महुआ पास भरा, तथा एक मिट्टी का कुडेरा जिसमें पाईप लगा, 7. दो नग 15 लीटर वाला प्लास्टिक डिब्बा जिसमें महुआ पास भरा हुआ, 8. एक एल्यूमिनियम का गंज जिसमें महुआ पास भरा, 9. एक प्लास्टिक की चाडी व शराब बिक्री रकम 400/- रूपया। जुमला कीमती लगभग 2650/- रूपये को गवाहो के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। जाकर विधिवत धारा 34 (2), 34 (1) क ख, आब० एक्ट का अपराध घटित करने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।