थाना उरगा तथा सीमा क्षेत्र में हो रहे टावर केबल तार चोरी के आरोपियों को पकड़ने में मिली सफलता
06 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर
लैंको अमरकंटक पावर प्लांट पताढ़ी के द्वारा बिजली सप्लाई के लिये टावर लगाकर उसमें एल्युमिनियम तार खींचकर तैयार किये गये थे जो कुछ तकनिकी खराबी के कारण काम कुछ महिनों से रुका हुआ था। उक्त टावर में लगे एल्युमिनियम के बिजली सप्लाई तार को पिछले कुछ दिनों से 10 किलोमीटर तक कोई अज्ञात चोरों द्वारा काटकर चोरी कर ले जा रहें हैं की सूचना पर प्रार्थी दुष्यंत तिवारी पिता स्व. केदारनाथ तिवारी उम्र 58 साल लैकों पावर प्लांट पताढ़ी सहायक महाप्रबंधक की रिपोर्ट पर थाना उरगा में अप. क. 302 / 23 धारा 379 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एंव पुलिस अधीक्षक कोरबा यु. उदय किरण (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा निर्देशित करने पर अति० पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन पर दिनांक 02.09.2023 को भलपहरी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 01 टाटा 407 एंव 01 पीकअप वाहन में भरा चोरी के एल्युमिनियम तार सहित 06 आरोपियों को पकड़ा गया। मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल फारूख द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि इनके साथी मुस्तकिम खान, गोलू प्रजापति उर्फ गोलू डीजे एंव गुल्ली के साथ योजना बनाया गया कि लैंको पावर प्लांट द्वारा बिजली सप्लाई हेतु लगाये गये टावर में लगे एल्युमिनियम तार काट कर बेचने से अच्छा खासा पैसा मिल जायेगा, उक्त टावर में बिजली सप्लाई नही हो रहा है बंद पड़ा है। फिर तार को काटकर ले जाने के लिये फारूख द्वारा कोरबा से 02 गाड़ी और काटने के लिये गैसकटर, गैस सिलेण्ड, का इंतजाम कर गैसकटर में काम करने वाले आदमी राकेश चौहान एंव रमेश उरांव को 2000रू. नीचे के तार को काटने तथा उपर का तार काटने के लिये 4000रू. रोजी में तैयार कर किया। दिनांक 31.08.2023 की रात को फारूख एंव साथी मुस्तकिम खान दोनों केराकछार गांव से मजदूर लाकर सभी लोगों को दारू मुर्गा खिलाये तथा फारूख खान अपने साथ ले गये 02 तलवार एंव 02 स्टील एंव लोहे के पाईप देकर आरोपी गुलशन धारी सहित 04 लोगों को बस्ती में भेजा था कि कोई इधर उधर आयेगा जायेगा या पुलिस को सूचना देगा उसे यहीं खत्म कर देगें। आरोपियों द्वारा दिनांक 01.09.2023 की रात करीबन 2:00 बजे तक टावर का एल्युमिनियम तार को काटकर गाड़ी में भरकर कोरबा ले जा रहे थे कि तरदा चौक के पास पुलिस को देखकर उक्त सभी माल को गाड़ी सहित कनकी जंगल में छिपाकर तिरपाल से ढक दिये थे कि सुबह करीबन 8:00 बजे दोनों गाड़ियों को कोरबा ले जाते हुये भलपहरी मोड़ के पास आरोपी 01. अब्दुल फारूख खान पिता स्व. अब्दुल अनवर खान उम्र 33 साल निवासी- मुड़ापार एस.एस. सुपर मार्केट के पीछे, चौकी-मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला- कोरबा (छ.ग.) 02. मो. मुस्तकिम खान पिता स्व. मोहम्मद रफीउल्ला खान निवासी पुरानी बस्ती कोरबा, थाना कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.) 03. राकेश चौहान पिता श्री लगन सिंह चौहान उम्र 26 साल निवासी- नेहरू नगर कुंआभट्ठा कोरबा, चौकी -मानिकपुर, थाना कोतवाली जिला – कोरबा (छ.ग.) 04. रमेश कुमार उरांव उर्फ आरके पिता जोहित राम उरांव उम्र 23 साल निवासी- भदरापारा पोलमी, थाना-पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) 05. संतलाल पटेल पिता स्व. कन्हैया लाल पटेल उम्र 40 साल सा.- पंप हाउस कोरबा थाना कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.), 06. गुलशन धारी पिता सुरेन्दर धारी उम्र 21 साल निवासी धनवार पारा इतवारी बाजार, तनवीर खान के घर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.) सहित पकड़ा गया पीकअप वाहन चालक छोटू महंत मौके से गाड़ी छोड़कर भाग गया। उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 379, 34, 120बी भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी गोलू प्रजापति उर्फ गोलू डीजे गुल्ली एंव छोटू महंत फरार है ।
सम्पुर्ण कार्यवाही में अति० पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा (रा.पु.से.) कोरबा के सत्त मार्गदर्शन पर थाना उरगा के थाना प्रभारी निरीक्षक युवराज तिवारी, स.उ.नि. बलीराम निराला, स.उ.नि. रामनारायण रात्रे, आरक्षक, प्रेम साहु, नरेश टांण्डेल, रामेन्द्र बर्मन, हितेश राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।