थाना नैमेड़ पुलिस ने मूसालूर जंगल में हुई हत्या के मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

🔳दिनांक 28.11.2025 को थाना नैमेड़ क्षेत्रान्तर्गत मूसालूर जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना नैमेड़ में मर्ग कायम कर पंचनामा एवं जांच कार्यवाही की गई।
🔳मर्ग जांच के दौरान मृतक की पहचान बदरू उरसा, निवासी नैमेड़ के रूप में हुई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु ठोस वस्तु से सिर एवं चेहरे पर चोट लगने से होना पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना नैमेड़ में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 20/2025, धारा 103(1), 238 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
🔳प्रकरण में पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव, अति0 पुलिस अधीक्षक बीजापुर, श्री चंद्रकांत गवर्ना, एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुटरू श्री बृज किशोर यादव के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु थाना नैमेड़ पुलिस एवं साइबर सेल बीजापुर द्वारा मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स तथा घटनास्थल के टावर डंप रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया।
🔳तकनीकी जांच में घटना दिवस पर मृतक की दूसरी पत्नी माहरी मज्जी, मृतक का सौतेला बेटा शंकर मज्जी एवं अन्य संदेही रमेश मज्जी के मोबाइल फोन की लोकेशन घटनास्थल के आसपास सक्रिय पाई गई। साथ ही तीनों आरोपियों द्वारा आपस में लगातार संपर्क में रहने की पुष्टि हुई। घटना की रिपोर्ट के पश्चात शंकर मज्जी एवं रमेश मज्जी के तेलंगाना राज्य फरार होने की जानकारी प्राप्त हुई।
🔳वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना नैमेड़ से निरीक्षक हरिनाथ रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तेलंगाना राज्य के जमीकुंटा एवं चेरूकुरू स्थानों से संदिग्धों रमेश मज्जी एवं शंकर मज्जी को हिरासत में लिया गया। थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया।
🔳पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक बदरू उरसा द्वारा रिश्ते में चाची एवं मां लगने वाली माहरी मज्जी को 6-7 वर्षों तक पत्नी बनाकर रखने के पश्चात दूसरी महिला लाने के नाम पर घर से निकाल दिया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर माहरी मज्जी, शंकर मज्जी एवं रमेश मज्जी ने मृतक की हत्या का षड्यंत्र रचा। मौका पाकर मूसालूर जंगल में रमेश मज्जी एवं शंकर मज्जी द्वारा लकड़ी के डंडे से मृतक के सिर एवं चेहरे पर प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या की गई तथा शव को जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया गया। मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त आलाजरब बरामद किया गया।
🔳प्रकरण में संलिप्त तीनों आरोपियों को दिनांक 23.01.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, बीजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
*गिरफ्तार आरोपीगण –*
1. रमेश मज्जी, पिता – स्व. चैतू उर्फ अशोक मज्जी, उम्र – 45 वर्ष, निवासी – पेरमापारा, तोयनार, जिला बीजापुर।
2. शंकर मज्जी, पिता – स्व. केशा, उम्र – 35 वर्ष, निवासी – ग्राम कोड़ेपल्ली, थाना बेदरे, जिला बीजापुर।
3. माहरी मज्जी उर्फ सोमली, उम्र – 55 वर्ष, निवासी – ग्राम कोड़ेपल्ली, थाना बेदरे, जिला बीजापुर।



